हावड़ा, पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की उनके घर पर कब्जे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम ने इस फैसले के बाद गहरी निराशा व्यक्त की।
सुल्ताना बेगम ने कोर्ट के फैसले पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, “हमने कभी लाल किले का नाम नहीं लिया, हमने केवल बहादुर शाह जफर का घर मांगा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद की थी कि मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज वह उम्मीद भी खत्म हो गई।”
उन्होंने आगे कहा, “बहादुर शाह जफर ने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूं?” सुल्ताना बेगम के शब्द उनके पूर्वज के प्रति गहरे सम्मान और कनेक्शन को दर्शाते हैं, और यह उनके लिए एक व्यक्तिगत संघर्ष की तरह है।
यह याचिका बहादुर शाह जफर के परिवार द्वारा लंबे समय से चल रहे उस संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें वे अपने पूर्वजों की संपत्ति की वापसी की मांग कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक, बहादुर शाह जफर, 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें कड़ी सजा दी गई थी, जिसके बाद उनके वंशजों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
सुल्ताना बेगम की याचिका का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार को पहचान दिलाने और उनके ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस संघर्ष को एक और मोड़ पर ले आया है, जहां संपत्ति के मुद्दे के साथ-साथ न्याय का सवाल भी खड़ा हो गया है।
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन बहादुर शाह जफर की विरासत आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है।
सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज होने के बावजूद, उनके संघर्ष और बहादुर शाह जफर की विरासत को लेकर बहस जारी रहेगी। यह मामला न केवल संपत्ति का बल्कि भारतीय इतिहास और मुग़ल साम्राज्य के योगदान का भी प्रतीक बन चुका है। यह देखना होगा कि भविष्य में क्या नई कानूनी पहल इस मुद्दे पर प्रकाश डालती है।
#WATCH हावड़ा, पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की उनके घर पर कब्जे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम ने कहा, “हमने कभी लाल किले का नाम नहीं लिया। हमने केवल बहादुर शाह जफर का घर मांगा था…… pic.twitter.com/onPAqZI0Gd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2025