सी.ई.टी. परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (H.S.S.C.) में नए सचिव की पोस्टिंग पर सवाल
रविवार 3 अगस्त को आयोग में ओ.एस.डी. एवं सचिव (लीगल) तैनात 2023 बैच के एच.सी.एस. अधिकारी चिन्मय गर्ग को अब दिया गया सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त चार्ज
मई, 2024 में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा दिए निर्णय अनुसार परीक्षा संचालन में अनुभवी व्यक्ति ही होना चाहिए एच.एस.एस.सी. सचिव – एडवोकेट हेमंत
चंडीगढ़ – रविवार 3 अगस्त को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के अधीन पड़ने वाले कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक आदेशानुसार 2023 बैच के एच.सी.एस. (ई.बी.) – हरियाणा सिविल सेवा – (कार्यकारी शाखा) अधिकारी चिन्मय गर्ग, जिन्हें 2 माह पूर्व जून, 2025 में ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) में बतौर ओ.एस.डी. (विशेष कार्य अधिकारी ) और साथ साथ सेक्रेटरी (लीगल) के पद पर तैनात किया गया था, उन्हें अब एच.एस.एस.सी. सचिव और साथ साथ कंट्रोलर ऑफ़ एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
इससे पूर्व आयोग में सचिव और परीक्षा नियंत्रक दोनों पदों पर जनवरी, 2024 अर्थात गत डेढ़ वर्ष से 2015 बैच के आई.आर.पी.एस. (इंडियन रेलवे पेरसोनल सर्विस) कैडर के अधिकारी विनय कुमार तैनात थे जिन्हें अब उक्त दोनों पदों से रिलीव कर दिया गया है.
इसी बीच एच.एस.एस.सी. में चिन्मय गर्ग की सेक्रेटरी पद पर की गई तैनाती पर ही प्रश्नचिन्ह उठ गया है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि अक्टूबर, 2020 में जब हरियाणा सरकार द्वारा एच.सी.एस. की कैडर संख्या निर्धारित की गयी थी, तो उस आदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) के सेक्रेटरी का पद सीनियर स्केल से सिलेक्शन ग्रेड तक अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा वाले एच.सी.एस. सेवा वाले अधिकारी के लिए स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया गया था.
अब चूँकि एच.एस.एस.सी. के नए तैनात सचिव चिन्मय गर्ग 2023 बैच के एच.एस.एस. अधिकारी है, जिस कारण उनकी एच.सी.एस. में सेवा मात्र दो वर्ष ही है, अत: वह हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर, 2020 में जारी एच.एस.एस. कैडर निर्धारण आदेश के अनुसार एच.एस.एस.सी. के सचिव पद पर पोस्टिंग के लिए योग्य नहीं बनते हैं जिस कारण उन्हें उक्त पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है. अब चिन्मय को आयोग में सचिव पद पर कैसे तैनात कर दिया गया, इसके बारे में सम्बंधित अधिकारीगण ही बता सकते हैं.
यही नहीं, एडवोकेट हेमंत ने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हुए बताया कि गत वर्ष 31 मई 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक डिविजन बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और सुदीप्ति शर्मा शामिल थे, ने हरियाणा में सरकारी सेवा के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रियाओं में अभ्यर्थियों को सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए अतिरिक्त अंको को असंवैधानिक करार करते हुए उसी निर्णय में हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि एच.एस.एस.सी. में सचिव पद पर वही उपयुक्त अधिकारी नियुक्त/तैनात किया जाना जिसका परीक्षा संचालन में प्रयाप्त अनुभव हो जैसे की प्रदेश की राजकीय यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक का होता है.
आयोग में नए तैनात सचिव चिन्मय गर्ग की गत वर्ष जनवरी, 2024 में ही एच.सी.एस. अधिकारी के तौर सरकार सेवा में नियुक्ति हुई थी एवं एक वर्ष की ट्रेनिंग बाद इसी वर्ष फरवरी, 2025 में उन्हें अपने सर्विस करियर की पहली पोस्टिंग करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बतौर जॉइंट डायरेक्टर मिली थी जिसके बाद दो माह पूर्व जून, 2025 में उन्हें एच.एस.एस.सी. में बतौर ओ.एस.डी. (विशेष कार्य अधिकारी ) और साथ साथ सेक्रेटरी (लीगल) के पद पर तैनात किया गया था.